राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री की और से जिले की एडीजे-4 अदालत में इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कहा गया था की उन्हे 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दी जाए। इसी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई । जिसमें कोर्ट की ओर से कहा गया कि जब भी वे विदेश जाएंगे और दोबारा आएंगे तो कोर्ट को बताएंगे। राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट को लेकर लंदन में आयोजित होने वाली इंवेस्टर मीट और रोड शो में शामिल होने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। दरअसल, सीएम भजनलाल शर्मा गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले महिने राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया व जापान यात्रा पर गए थे। इसके लिए उन्होने कोर्ट से अनुमति नही ली थी।एडवोकेट सांवरमल चौधरी ने बिना इजाजत विदेश जाने पर सीएम भजनलाल शर्मा की अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। जिस पर अदालत ने सीएम और सीबीआई से जवाब मांगा था।
साल 2011 में गोपालगढ़ में हुए दंगा मामले में अदालत से भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेढम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपियों को 10 सितंबर, 2013 को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतों व एक लाख के मुचलके पर सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी। वही कोर्ट के द्वारा शर्त रखी गयी थी की बिना अनुमति के विदेश नही जाएगें। वही अब पूर्व मंत्री जाहिदा खान ने अदालत में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा है कि मामले को चलते हुए 11 साल हो गए है। लेकिन अभी तक केवल 60 गवाहों के बयान हुए हैं। मामले में प्रार्थीगण मुख्य आरोपी नहीं हैं। 04 दिसम्बर, 2015 को लगाए गए चार्ज में प्रार्थीगण पर केवल राजकार्य में बाधा डालने का ही आरोप हैं, जो जमानतीय हैं।