जयपुर— राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. मधुकर गुप्ता ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर अविलंब उपचुनाव सम्पन्न करवाने की हैं ताकि इन पदों पर लम्बे समय के लिए रिक्तियां नहीं रहें। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सरल, सुगम एवं किफायती बनाने के लिए आयोग प्रयासरत है। राज्य चुनाव आयुक्त बुधवार को सचिवालय स्थित आयोग के सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहें थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में 31 अगस्त 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों में नगरीय निकायों में सदस्य के 08, पंचायतीराज संस्थाओं में सरपंच के 20, पंच के 265, उप सरपंच के 24, प्रधान के 01, पंचायत समिति सदस्य के 07 पदों के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसके अनुसार सरपंच एवं पंच के उपचुनाव के लिए मतदान एवं मतगणना 10 जनवरी 2024 को होगी तथा उप सरपंच का चुनाव 11 जनवरी 2024 को होगा। वहीं पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी मतदान 10 जनवरी एवं मतगणना 11 जनवरी तथा प्रधान के पद के लिए चुनाव 12 जनवरी 2024 को होगा। साथ ही नगरीय निकायों के सदस्यों के लिए भी मतदान 10 जनवरी को एवं मतगणना 11 जनवरी 2024 को होगी।
श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान के दिन 5 जनवरी को अवकाश रहेगा। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने आदेश जारी किया है। इस विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में मतदान के दिन यह अवकाश पराक्रम्य लिखित अधिनियम- 1881 के तहत रहेगा ताकि मतदाता मतदान कर सकें। साथ ही सामान्य प्रशासन (ग्रुप- 2) द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी जो करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, को मतदान दिवस पर मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर्स)/ विभिन्न विभागों/ उपक्रमों /बोर्ड / निगमों आदि के विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया गया है।