कार्मिक विभाग द्वारा दो से अधिक संतान वाले कार्मिकों की पूर्व वर्षों की रिव्यू डीपीसी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सभी विभागों की डीपीसी की अनुमति नहीं दी जा रही है। शिक्षा विभाग में 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 की व्याख्याता पदों पर डीपीसी बकाया है।निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 2021-22 तथा 2022-23 दो चयन वर्षों की व्याख्याता डीपीसी के लिए विषयवार पात्रता तैयार कर आरपीएससी अजमेर को 4 अक्टूबर को भेजी हुई है।
1- दो से अधिक संतान होने पर पूर्व में 5 वर्ष तथा फिर 3 वर्ष बाद की गई डीपीसी को रिव्यू कर उसी दिनांक/वर्ष से डीपीसी का पात्र मानकर चयन किया गया है।
2- ऐसी रिव्यू डीपीसी के लिए वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त छाया पद स्वीकृत किए गए हैं ताकि पूर्व में चयनित किसी कार्मिक का चयन प्रभावित नहीं हो।
3- रिव्यू डीपीसी से छाया पदों पर चयनित कार्मिक नये चयन वर्ष की वरिष्ठता सूची में शामिल हो रहे हैं।
4- नये चयन वर्ष की वरिष्ठता सूची में शामिल होकर ऐसे रिव्यू डीपीसी से चयनित कार्मिक अगले पद पर भी पदोन्नति के पात्र हो रहे हैं।
5- पूर्व की रिव्यू डीपीसी में छाया पदों पर चयनित कार्मिक अब अगले पदों पर पूर्व में चयनित कार्मिकों से सीनियर होकर पहले पदोन्नति पा रहे हैं।
राजस्थान पुलिस विभाग का एक ऐसा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में दायर होने पर माननीय न्यायालय द्वारा डीपीसी पर रोक के आदेश दिए हुए हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि संगठन का आंकलन है कि व्याख्याता पदों पर नियमित डीपीसी पर दो से अधिक संतान के प्रकरणों का प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि -
1- दो से अधिक संतान वाले शिक्षकों को पूर्व के वर्षों की रिव्यू डीपीसी में चयनित करने के लिए वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त छाया पद स्वीकृत किए गए हैं।
2- अतिरिक्त छाया पद स्वीकृत करने के कारण पूर्व के वर्षों में चयनित किसी भी व्याख्याता का चयन प्रभावित नहीं होगा।
3- शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड (वरिष्ठ अध्यापक) पदों पर दो से अधिक संतान के कारण रोकी गई किसी भी डीपीसी को रिव्यू नहीं किया गया है।
4- इसलिए 2021-22 तथा 2022-23 की व्याख्याता पदों पर डीपीसी में ऐसा कोई वरिष्ठ अध्यापक शामिल नहीं है जिसे दो से अधिक संतान के कारण रोकी गई डीपीसी रिव्यू कर पूर्व के वर्षों में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर डीपीसी की वरिष्ठता में शामिल किया गया हो। संगठन ने कार्मिक सचिव को ज्ञापन देकर मांग की है शिक्षा विभाग की व्याख्याता पदों पर दो सत्रों की डीपीसी की स्वीकृति जारी करवाया जाना समीचीन रहेगा।