राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक और नवाचार किया गया है. अब विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश और निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. देश भर में पहली बार इस तरह की पहल किसी भर्ती आयोग द्वारा की गई है. आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर 'अदर लिंक्स' टैब के अन्तर्गत प्रदर्शित ड्राप डाउन मेन्यू में 'इम्पोर्टेंट कोर्ट जजमेंटस' पर क्लिक कर इन न्यायिक निर्णयों को देखा और डाउनलोड किया जा सकता है.
RPSC आयोग अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने बताया कि परीक्षा आयोजन प्रक्रिया से संबंधित अनेक विषयों पर कई विधिक प्रकरण विभिन्न माननीय न्यायालयों में प्रायः चलते रहते हैं। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देश-प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं। इनमें से कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में उन समान तथ्य एवं बिन्दुओं पर भी विभिन्न न्यायालयों में आयोग के विरूद्ध वाद दायर कर दिए जाते हैं जिन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाइकोर्ट द्वारा पूर्व के प्रकरणों में भी आयोग के पक्ष में निर्णय दिया गया है।
यह भी देखने में आया है कि अभ्यर्थियों द्वारा दायर वाद के विषय प्रमुखतः उत्तर कुंजी वैधता, स्केलिंग, श्रेणी और वर्ग परिवर्तन इत्यादि रहते हैं. इसी वजह से आयोग द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णित चुनिंदा निर्णयों का चयन कर आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है. ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति में अभ्यर्थी इनका अवलोकन कर सकें. इससे अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न न्यायिक वादों के दौरान खर्च किए जाने वाले समय और धन की बचत हो सकेगी
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि समान बिन्दु जिन पर पहले ही उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जा चुके हैं. इसको लेकर भी अभ्यर्थियों द्वारा वाद दायर कर दिए जाते हैं. इस कारण अभ्यर्थियों को समय, श्रम और संसाधनों की क्षति उठानी पड़ती है. इसके दृष्टिगत् अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आयोग की विधि शाखा द्वारा काफी समय से विषयवार निर्णयों को छांटकर भर्ती परीक्षाओं को चुनौती दिए जाने वाले सभी मुद्दों पर न्यायालय के निर्णयों को सूचीबद्ध किए जाने का काम किया जा रहा था.
आयोग के उक्त नवाचार से अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक एवं सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी साथ ही भ्रमवश अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक वादकरण में भी कमी आने की संभावना है। इससे भर्ती परीक्षाओं को समय पर सम्पन्न करने में सहायता के साथ अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी।
आयोग द्वारा वर्तमान में 32 बिंदुओं से संबंधित न्यायालय निर्णयों को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इनमें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न न्यायिक मुद्दों यथा निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता धारित करने के संबंध में, उत्तर कुंजी वैधता के संबंध में, श्रेणी वर्ग परिवर्तन, स्केलिंग, जैसे बिंदु सम्मिलित हैं। इन्हें जानकारी के अभाव में अभ्यर्थियों द्वारा बार-बार आक्षेपित किया जाकर अनावश्यक वादकरण उत्पन्न किया जाता है, जिससे आयोग व अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण संसाधनों का अपव्यय होता है।