राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और सरकारी कर्मचारियों के लिए जून का महीना बड़े फैसलों वाला रहेगा। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि सरकार 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद नई तबादला नीति लागू करने वाली है। जिससे की जो कर्मचारी तबादलों का इंतजार कर रहे है उनके लिए जून का महीना बड़ा अहम होने वाला है, तबादला नीति की पॉलिसी बनने और लागू होने का सरकारी तंत्र में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बार यह अंतिम चरण में है। और जून में संभवत: लागू हो जाएगी।
नई तबादला नीति के अलावा आईएएस, आईपीएस और आरएएस काडर में बड़ी तबादला सूचियां जारी होंगी। करीब 15 जिलों-संभाग मुख्यालयों के कलेक्टर और संभागीय आयुक्त बदले जा सकते हैं, इसके अलावा जून से लेकर अक्टूबर के बीच प्रदेश में सेवा देने वाले करीब 13 IAS अफसरों के रिटायरमेंट का दौर भी शुरू होगा।
जून महीने से ही प्रदेश के वरिष्ठ IAS अफसरों के रिटायरमेंट का सबसे बड़ा दौर शुरू होगा। अक्टूबर तक 13 IAS अफसर रिटायर्ड होंगे। इनमें IAS अफसर अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के राजेश्वर सिंह हैं, जो वर्तमान में राजस्थान राजस्व मंडल (अजमेर) के कमिश्नर हैं। तो अन्य IAS अफसर सुधीर शर्मा, IAS सांवरमल वर्मा, IAS निर्मला मीणा, IAS राजेन्द्र भट्ट, IAS मोहनलाल यादव, IAS वंदना सिंघवी, IAS चित्रा गुप्ता, IAS घनेन्द्र मान चतुर्वेदी, IAS करण सिंह, IAS लक्ष्मण सिंह कुड़ी, IAS अनुप्रेरणा कुंतल और IAS प्रेम सुख विश्नोई। इनमें से प्रेम सुख विश्नोई वर्तमान में अंडर सस्पेंशन चल रहे हैं।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग की ओर से जारी कॉमन एसओपी में सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के ट्रांसफर करने से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे
* सभी कार्मिकों के लिए 2 साल तक अनिवार्य रूप से ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में सेवारत रहना भी अनिवार्य होगा
* आवेदन में कर्मचारी-अधिकारी खाली पद पर अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेगा
* काउंसलिंग के लिए दिव्यांग, विधवा, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद
के आश्रित सदस्य, डार्क जोन या दूरस्थ स्थानों पर नियम अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी
राजभवन, विधानसभा, सचिवालय सहित संवैधानिक बोर्ड, निगम, आयोग, प्राधिकरण के कार्मिकों पर यह नीति लागू नहीं होगी
नई तबादला नीति राजभवन, विधानसभा, सचिवालय सहित संवैधानिक बोर्ड, निगम, आयोग, प्राधिकरण में कायर्रत कर्मचारियों पर लागु नहीं की जाएगी, इन विभागों के कर्मचारियों के लिए अलग से तबादले की पॉलिसी बनाई गई है
* हर विभाग को हर साल 1 से 15 जनवरी तक अपने-अपने विभाग के सभी ऑफिस (जिस जिले, उपखण्ड या ग्राम पंचायत) में खाली रहे पदों
की सूची सरकारी पोर्टल-वेबसाइट पर जारी करनी होगी
* इस सूची के आधार पर उस विभाग का कर्मचारी 1 से 28 फरवरी तक अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेगा
* कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभाग 1 से 30 मार्च तक काउंसलिंग करेगा। उसके बाद रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर
30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी
* एक बार तबादला होने के बाद अपरिहार्य कारणों, भ्रष्टाचार में लिप्त होने या राज्य सरकार द्वारा अति आवश्यक (मुख्यमंत्री के स्तर पर मंजूरी
मिलने पर ही) नहीं समझे जाने तक तीन वर्ष की समयावधि तक पुन: तबादला नहीं होगा