दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी द्वारा सेक्स से इनकार करना मानसिक क्रूरता का एक रूप माना जा सकता है, लेकिन तब जब ये लंबे वक्त तक लगातार और जान-बूझकर किया जा रहा हो।
हाईकोर्ट ने पत्नी पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाकर तलाक मांगने वाले व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया। पति का आरोप था कि पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती। वह सेक्स से मना करती है। उसे घर जमाई बनाना चाहती है।